फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   case file on bewana co

अधिवक्ता के परिजनों की पिटाई में बेवाना एसओ पर दर्ज हुआ केस

Sun, 04 Aug 2019 10:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Aug 2019 10:39 PM IST
विज्ञापन
case file on bewana co
अंबेडकरनगर। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता की बहन व पिता की पिटाई करने के मामले में बेवाना थाना प्रभारी संतोष के विरुद्घ केस दर्ज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसी क्रम में एसपी के निर्देश पर केस दर्ज कर मामले की विवेचना क्राइम ब्रांच को दे दी गई है।
विज्ञापन

बेवाना थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव निवासी सुुषमा तिवारी के अनुसार बीते 25 जनवरी को बेवाना थाना प्रभारी संतोष कुमार रात आठ बजे तब उनके घर के अंदर घुस गए जब वे खाना बना रही थीं। इस तरह घर में प्रवेश करने को लेकर जब उन्होंने सवाल किया तो थानाध्यक्ष ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पिटाई कर दी और अभद्र व्यवहार किया है। गले से सोने की चेन भी झटक ली।
विज्ञापन

इस बीच पहुंचे पिता नर्मदामणि त्रिपाठी की भी पिटाई कर दी। मामले की शिकायत तत्कालीन एसपी से की गई थी, लेकिन तब भी कार्रवाई नहीं हुई। महिला के एक भाई धर्मेन्द्र त्रिपाठी अकबरपुर तहसील में राजस्व अमीन के पद कार्यरत हैं, जबकि एक भाई शैलेंद्र मणि त्रिपाठी उच्चतम न्यायालय तथा दूसरे भाई उपेंद्रमणि त्रिपाठी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

शैलेंद्र ने मामले की शिकायत बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में की। वहां से कोर्ट ने एसपी को विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया। इसी क्रम में एसपी ने बेवाना थाने में ही मौजूदा प्रभारी संतोष के विरुद्घ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करा दिया। मामले की विवेचना क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। एसपी ने केस दर्ज होने की पुष्टि की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed