{"_id":"6a25a8aa72c761e3440cb731","slug":"bail-plea-of-girl-kidnapping-accused-rejected-ambedkar-nagar-news-c-91-1-abn1014-158018-2026-06-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ambedkar Nagar News: किशोरी के अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ambedkar Nagar News: किशोरी के अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
अंबेडकरनगर। बसखारी क्षेत्र में किशारी के अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित-प्रथम) परविंद कुमार की अदालत ने मसड़ा मोहनपुर निवासी अब्दुल रहमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। क्षेत्र की एक महिला ने शिकायती पत्र में बताया था कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री को गांव का अब्दुल रहमान 12 मई की शाम करीब छह बजे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोपी विवाहित है और उसके दो बच्चे हैं।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जमानत अर्जी में आरोपी ने उसे रंजिशन फंसाए जाने की बात कही। बचाव पक्ष ने आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न होने और उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न होने का दावा किया। अर्जी में यह भी कहा गया कि पीड़िता के बयान में विरोधाभास हैं। साथ ही पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षण कराने से इन्कार किया था। बचाव पक्ष ने कोर्ट से आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की।
थाना पुलिस की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत आख्या में मामले में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होने की बात कही गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार न हाेने पर अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जमानत अर्जी में आरोपी ने उसे रंजिशन फंसाए जाने की बात कही। बचाव पक्ष ने आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न होने और उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न होने का दावा किया। अर्जी में यह भी कहा गया कि पीड़िता के बयान में विरोधाभास हैं। साथ ही पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षण कराने से इन्कार किया था। बचाव पक्ष ने कोर्ट से आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की।
विज्ञापन
थाना पुलिस की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत आख्या में मामले में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद होने की बात कही गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार न हाेने पर अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन