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Ambedkar Nagar News: आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 12 Aug 2025 10:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Tue, 12 Aug 2025 10:44 PM IST
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Bail plea of accused rejected
अंबेडकरनगर। अलग-अलग मामलों में सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है। बेवाना क्षेत्र के उमेश निषाद ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देखकर बताया था कि 23 जून 2025 को मुकेश राणा ने रुपयो के लालच में उसकी पत्नी प्रमिला को बहला फुसला कर साथ ले गया था और कोर्ट मैरिज कर लिया था। 27 जून को थाने पर इसका समझौता हुआ था। 21 जुलाई को प्रमिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जमानत याचिका को सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने खारिज कर दिया है। वहीं, अखंड नगर क्षेत्र के अलाउद्दीनपुर निवासी सुभाष चंद्र पांडे ने मालीपुर पुलिस को प्रार्थना पत्र देखकर बताया था कि उसने अपनी पुत्री विद्या उर्फ अनु पाठक का विवाह अंकित निवासी ग्राम डीघी मालीपुर के साथ वर्ष 2021 में किया था। 11 मई 2025 को महिला का शव उसकी ससुराल में मिला था। शिकायत पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। महिला के ससुर भगवत पाठक की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। टांडा क्षेत्र के मोहल्ला दर्जियाना निवासी मोहम्मद अरशद ने 4 मई 2025 को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि मोहम्मद अकबर आदि ने उसके घर पर घुसकर हमला किया था। (संवाद)
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