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पत्नी के हत्या आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 03 Jun 2016 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर Updated Fri, 03 Jun 2016 11:41 PM IST
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bail denied of wife's murder accused
अदालत - फोटो : demo pic

गर्भवती पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी अपर जिला जज अनिल ने निरस्त कर दी है। आरोपी घटना के बाद से ही मंडल कारागार में निरुद्ध है।       

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भीटी थाने में इसी वर्ष 4 फरवरी को सम्मनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटुई निवासी दिनकर उपाध्याय पर अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देने का केस दर्ज कराया गया था।
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घटनाक्रम के अनुसार दिनकर अपनी गर्भवती पत्नी को इलाज के लिए बाइक से लेकर कटुई से निकला और जिला अस्पताल आया। यहां से वह पत्नी को भीटी तहसील क्षेत्र में ले गया और वहां गोली मारकर भाग गया। पुलिस ने मामले में पति के विरुद्ध केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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पुलिस ने घटना में प्रयुक्त असलहा भी बरामद कर लिया था। अवर न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दिए जाने के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि घटना का कोई स्पष्ट प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि गवाह ने बयान में पीछे से गोली मारते व बाइक से भागते देखा है।


अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल बरामद हुआ है। घटना गंभीर किस्म की है। ऐसे में जमानत अर्जी निरस्त की जाए। अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय ने मामले में जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाया। उन्होंने इस पर अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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