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Ambedkar Nagar News: आठ हत्याारोपियों की जमानत अर्जी निरस्त
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अंबेडकरनगर। भूमि विवाद में तीन माह पूर्व राजेसुल्तानपुर में हुई वृद्ध रामदरश की हत्या के आठ आरोपियों की जमानत अर्जी अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम रत्नेशमणि त्रिपाठी ने खारिज कर दी। आदेश में कहा गया कि गोली मारकर हत्या करने जैसी जघन्य घटना हुई है। ऐसे में जमानत पाने का आधार नहीं है।
राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के माझा कम्हरिया में बीती 19 फरवरी की शाम भूमि विवाद को लेकर वृद्ध रामदरश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्राथमिकी के अनुसार एकजुट लोगों ने बंदूक के अलावा कट्टा, भाला, फरसा व लाठी का प्रयोग किया जिसमें वृद्ध की मौत के साथ ही कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। इस घटना ने जिले में काफी तूल पकड़ा था।
जेल भेजे गए आठ आरोपियों की जमानत अर्जी अवर न्यायालय द्वारा खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र दिया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाषचंद्र वर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपियों ने गंभीर घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बचाव पक्ष ने एफआईआर देर से लिखवाने तथा खुद के निर्दोष होने का हवाला देकर जमानत पर जोर दिया।
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अपर जनपद न्यायाधीश रत्नेशमणि त्रिपाठी ने सुनवाई करते हुए मामले को अत्यंत गंभीर बताया। इस पर उन्होंने आरोपियों इंद्रासन यादव, ईश्वर यादव, निर्मल यादव, सोहन पाल, बीरबल यादव, शिवम यादव, पवन यादव व सुरजू यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के माझा कम्हरिया में बीती 19 फरवरी की शाम भूमि विवाद को लेकर वृद्ध रामदरश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्राथमिकी के अनुसार एकजुट लोगों ने बंदूक के अलावा कट्टा, भाला, फरसा व लाठी का प्रयोग किया जिसमें वृद्ध की मौत के साथ ही कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। इस घटना ने जिले में काफी तूल पकड़ा था।
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जेल भेजे गए आठ आरोपियों की जमानत अर्जी अवर न्यायालय द्वारा खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र दिया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुभाषचंद्र वर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपियों ने गंभीर घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बचाव पक्ष ने एफआईआर देर से लिखवाने तथा खुद के निर्दोष होने का हवाला देकर जमानत पर जोर दिया।
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अपर जनपद न्यायाधीश रत्नेशमणि त्रिपाठी ने सुनवाई करते हुए मामले को अत्यंत गंभीर बताया। इस पर उन्होंने आरोपियों इंद्रासन यादव, ईश्वर यादव, निर्मल यादव, सोहन पाल, बीरबल यादव, शिवम यादव, पवन यादव व सुरजू यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।