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Ambedkar Nagar News: छात्रा से अनैतिक संबंध के आरोप में सहायक अध्यापक निलंबित
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अंबेडकरनगर। जयराम वर्मा बापू स्मारक इंटर कॉलेज नाऊसांडा के सहायक अध्यापक राजेंद्र प्रसाद वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। उन पर विद्यालय की एक पूर्व नाबालिग छात्रा से अनैतिक संबंध बनाने का आरोप है। यह कार्रवाई समाचार पत्रों, सोशल मीडिया की खबरों और शिकायत पत्रों के बाद की गई है।
प्रबंधक ऊषा वर्मा के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति ने 30 जून को हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार, संबंधित छात्रा 30 जुलाई 2022 से 20 अप्रैल 2024 तक अध्ययनरत थी। उस समय वह नाबालिग थी। अध्यापक पर छात्रा को बहला-फुसलाकर अनैतिक संबंध बनाने का आरोप है। इस कृत्य से संस्था, विभाग और शिक्षक समाज की छवि धूमिल हुई है।
शिक्षक ने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया, जिसे घोर अनुशासनहीनता माना गया। उन पर अन्य गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी हैं। आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। निलंबन अवधि में सहायक अध्यापक को विभागीय प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। उन्हें यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वे किसी अन्य सेवा या व्यवसाय में नहीं लगे हैं। विद्यालय शिक्षण कार्यावधि में उनका प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। उन्हें जांच समिति की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्हें कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
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प्रबंधक ऊषा वर्मा के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति ने 30 जून को हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार, संबंधित छात्रा 30 जुलाई 2022 से 20 अप्रैल 2024 तक अध्ययनरत थी। उस समय वह नाबालिग थी। अध्यापक पर छात्रा को बहला-फुसलाकर अनैतिक संबंध बनाने का आरोप है। इस कृत्य से संस्था, विभाग और शिक्षक समाज की छवि धूमिल हुई है।
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शिक्षक ने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया, जिसे घोर अनुशासनहीनता माना गया। उन पर अन्य गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी हैं। आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। निलंबन अवधि में सहायक अध्यापक को विभागीय प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। उन्हें यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वे किसी अन्य सेवा या व्यवसाय में नहीं लगे हैं। विद्यालय शिक्षण कार्यावधि में उनका प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। उन्हें जांच समिति की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्हें कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
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