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बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं बिक सकेंगे पुराने वाहन
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अंबेडकरनगर। यदि पुराना वाहन बेचना व खरीदना है तो पहले उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा। इसके साथ ही थर्ड नंबर प्लेट भी वाहन पर लगवाना होगा। जब तक यह दोनों नंबर प्लेट वाहन पर नहीं लगे होंगे, तब तक न तो वाहन का ट्रांसफर होगा और न ही किसी अन्य प्रकार के वाहन संबंधित कार्य होंगे।
गौरतलब है कि बीते दिनों शासन ने ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी व थर्ड नंबर प्लेट लगाए जाने का निर्देश दिया था। शासन के दिशा निर्देश के बाद नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर व थर्ड नंबर प्लेट लगाए जाने का कार्य प्रारंभ हो गया था। इस बीच गत 15 अक्तूबर को परिवहन आयुक्त ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि पुराने वाहनों की खरीद व बिक्री अब बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं की जा सकेगी। शासन के दिशा निर्देश के बाद शनिवार को एआरटीओ कार्यालय पर नोटिस भी चस्पा कर दी गइ्र। इसमें कहा गया कि पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने के लिए न सिर्फ हाई सिक्योरिटी, बल्कि थर्ड नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।
आरआई बिपिन कुमार ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश के बाद अब एआरटीओ कार्यालय से भी निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत पुराने वाहन मालिकों को वाहन की बिक्री करने से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी। इसके उन्हें उस डीलर से संपर्क करना होगा, जहां से वाहन की खरीद की थी। संबंधित डीलर द्वारा उनके वाहन से संबंधित जानकारियों एआरटीओ कार्यालय को देनी होगी। इसके बाद एआरटीओ कार्यालय से नंबर आवंटित किया जाएगा, जिसे संबंधित डीलर द्वारा वाहन मालिक को उपलब्ध करा दिया जाएगा। बताया कि हाई सिक्योरिटी व थर्ड नंबर प्लेट के बगैर टैक्स, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा।
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गौरतलब है कि बीते दिनों शासन ने ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी व थर्ड नंबर प्लेट लगाए जाने का निर्देश दिया था। शासन के दिशा निर्देश के बाद नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर व थर्ड नंबर प्लेट लगाए जाने का कार्य प्रारंभ हो गया था। इस बीच गत 15 अक्तूबर को परिवहन आयुक्त ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि पुराने वाहनों की खरीद व बिक्री अब बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं की जा सकेगी। शासन के दिशा निर्देश के बाद शनिवार को एआरटीओ कार्यालय पर नोटिस भी चस्पा कर दी गइ्र। इसमें कहा गया कि पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त करने के लिए न सिर्फ हाई सिक्योरिटी, बल्कि थर्ड नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।
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आरआई बिपिन कुमार ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश के बाद अब एआरटीओ कार्यालय से भी निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत पुराने वाहन मालिकों को वाहन की बिक्री करने से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी। इसके उन्हें उस डीलर से संपर्क करना होगा, जहां से वाहन की खरीद की थी। संबंधित डीलर द्वारा उनके वाहन से संबंधित जानकारियों एआरटीओ कार्यालय को देनी होगी। इसके बाद एआरटीओ कार्यालय से नंबर आवंटित किया जाएगा, जिसे संबंधित डीलर द्वारा वाहन मालिक को उपलब्ध करा दिया जाएगा। बताया कि हाई सिक्योरिटी व थर्ड नंबर प्लेट के बगैर टैक्स, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा।
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