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Ambedkar Nagar News: मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सश्रम कैद
Fri, 07 Feb 2025 09:07 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Fri, 07 Feb 2025 09:07 PM IST
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अंबेडकरनगर। थाना क्षेत्र मालीपुर में चार वर्ष पूर्व छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 21 जून 2021 को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी छह वर्षीय पुत्री दोपहर एक बजे स्कूल में खेल रही थी, तभी अभियुक्त नरेंद्र मिश्रा बालिका को आम खिलाने का लालच देकर अपने साथ ट्यूबवेल पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में नरेंद्र के विरुद्ध पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
27 अक्तूबर 2021 को पुलिस ने जांच पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने शुक्रवार को अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना न जमा करने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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बाल अपचारी को एक हजार रुपये का अर्थदंड
अंबेडकरनगर। थाना मालीपुर में वर्ष 2023 में हुई मारपीट की एक घटना के मामले में पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें एक बाल अपचारी का भी नाम सामने आया था। न्यायालय ने बाल अपचारी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 21 जून 2021 को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी छह वर्षीय पुत्री दोपहर एक बजे स्कूल में खेल रही थी, तभी अभियुक्त नरेंद्र मिश्रा बालिका को आम खिलाने का लालच देकर अपने साथ ट्यूबवेल पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में नरेंद्र के विरुद्ध पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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27 अक्तूबर 2021 को पुलिस ने जांच पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने शुक्रवार को अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना न जमा करने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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बाल अपचारी को एक हजार रुपये का अर्थदंड
अंबेडकरनगर। थाना मालीपुर में वर्ष 2023 में हुई मारपीट की एक घटना के मामले में पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें एक बाल अपचारी का भी नाम सामने आया था। न्यायालय ने बाल अपचारी को एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।