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Prayagraj News: मासूम की हत्या में महिला को आजीवन कारावास, 15 हजार अर्थदंड
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जिला न्यायालय ने बीस साल पहले मोहल्ले के विवाद में तीन माह के मासूम की हत्या करने वाली पड़ोसन को आजीवन कारावास और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ वाघव ने विशेष लोक अभियोजक केएन सिंह की दलीलों पर सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि मामला बीस साल पुराना है। थाना सोरांव के गिरधरपुर गांव में मोहल्ले के मामूली विवाद के दौरान गांव की महिला कमला देवी ने मासूम को जान से मारने की धमकी उसकी मां शोभा देवी को दी थी। उसके बाद मासूम की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पाया गया कि मासूम बच्चे के गले में हवा का दबाव डाल कर उसकी हत्या की गई थी।
मामले में आरोपी बनाई गई कमला देवी को विचारण के दौरान अदालत ने मासूम की हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन करावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ वाघव ने विशेष लोक अभियोजक केएन सिंह की दलीलों पर सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि मामला बीस साल पुराना है। थाना सोरांव के गिरधरपुर गांव में मोहल्ले के मामूली विवाद के दौरान गांव की महिला कमला देवी ने मासूम को जान से मारने की धमकी उसकी मां शोभा देवी को दी थी। उसके बाद मासूम की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पाया गया कि मासूम बच्चे के गले में हवा का दबाव डाल कर उसकी हत्या की गई थी।
मामले में आरोपी बनाई गई कमला देवी को विचारण के दौरान अदालत ने मासूम की हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन करावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
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