फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Woman sentenced to life imprisonment for murder of innocent child, fined Rs 15,000

Prayagraj News: मासूम की हत्या में महिला को आजीवन कारावास, 15 हजार अर्थदंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Oct 2023 02:05 AM IST
विज्ञापन
Woman sentenced to life imprisonment for murder of innocent child, fined Rs 15,000
जिला न्यायालय ने बीस साल पहले मोहल्ले के विवाद में तीन माह के मासूम की हत्या करने वाली पड़ोसन को आजीवन कारावास और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ वाघव ने विशेष लोक अभियोजक केएन सिंह की दलीलों पर सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि मामला बीस साल पुराना है। थाना सोरांव के गिरधरपुर गांव में मोहल्ले के मामूली विवाद के दौरान गांव की महिला कमला देवी ने मासूम को जान से मारने की धमकी उसकी मां शोभा देवी को दी थी। उसके बाद मासूम की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पाया गया कि मासूम बच्चे के गले में हवा का दबाव डाल कर उसकी हत्या की गई थी।

मामले में आरोपी बनाई गई कमला देवी को विचारण के दौरान अदालत ने मासूम की हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन करावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed