फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Why are the government's only choice Rmaraman : HC

रमारमन ही क्यों हैं सरकार की एकमात्र पसंद: हाईकोर्ट

Thu, 11 Aug 2016 02:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Thu, 11 Aug 2016 02:01 AM IST
विज्ञापन
Why are the government's only choice Rmaraman : HC
रमारमण त्र‌िपाठी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के सीईओ के पद पर दस वर्षों से जमे आईएएस अधिकारी रमारमन की तैनाती पर हाईकोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है। अदालत ने कहा कि सरकार बताए कि पिछले दस वर्षों से एक ही अधिकारी को क्यों नोएडा में तैनात रखा गया है। हो सकता है कि वह बहुत योग्य अधिकारी हों, अदालत उनकी योग्यता पर संदेह नहीं कर रही है मगर प्रदेश में दूसरे भी बहुत से काबिल अफसर हैं। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद दूसरे तमाम अधिकारी जो लंबे समय से यहां जमे थे हटा दिए, मगर रमारमन को फिर भी नहीं हटाया गया। इसका कारण स्पष्ट करने के लिए कहा है।
विज्ञापन


अखिल भारतीय मानव कल्याण एवं सामाजिक उत्थान समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने 11 अगस्त को महाधिवक्ता से इस मुद्दे पर सरकार का स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा है। पीठ ने यह भी बताने के लिए कहा है कि पिछले दस वर्षों में रमारमण किन-किन पदों पर और कहां-कहां तैनात रहे। नोएडा अथॉरिटी के अधिवक्ता ने कहा कि रमारमण सितंबर 2015 में ग्रेटर नोएडा के सीईओ बने हैं। इस हिसाब से उनको अभी एक वर्ष भी नहीं हुए। वह 2005 से नोएडा अथॉरिटी में तैनात रहे हैं। तीनों अथॉरिटी का सीईओ होने की बात भी सही नहीं है।
विज्ञापन


कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करतेे हुए कहा कि जनहित याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह बहुत तथ्यात्मक दस्तावेज ही प्रस्तुत करेगा। उसकी जानकारी यदि कहीं गलत भी निकलती है तो याचिका खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी रूप में उनको नोएडा में ही रखा गया है, इसकी वजह पहले स्पष्ट की जानी चाहिए। इसके बाद ही वह अन्य मुद्दों पर तथ्यों के आधार पर सुनवाई करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


नोएडा मामले सुनवाई के दौरान अदालत उस वक्त ठहाकों से गूंज उठी जब महाधिवक्ता ने बहस के दौरान अचानक कोर्ट के समक्ष एक संदर्भ में कहा कि ‘हम यूपी वाले अंग्रेजी के मामले में पैदल हैं’। महाधिवक्ता की इस टिप्पणी के बाद पूरी अदालत में ठहाके गूंज उठे। बहस के दौरान उन्होंने कई ऐसी ही बातें कहीं, जिनको सुनकर जज भी मुस्कराए बिना नहीं रह सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed