फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   who is khan saulat hanif atiq ahmad advocate

खान खोल रहा अतीक का काला चिट्ठा: दशकों की माफिया की पैरवी, शातिर इतना कि नहीं होने दी कभी सजा; अब सरकारी गवाह

Mon, 08 May 2023 07:30 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Vikas Kumar Updated Mon, 08 May 2023 07:30 PM IST
सार

खान सौलत हनीफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का वरिष्ठ अधिवक्ता रहा है। उसने दशकों तक अतीक अहमद के मामलों में वकालत की और उसे सजा से बचाए रखा। 

विज्ञापन
who is khan saulat hanif atiq ahmad advocate
खान सौलत हनीफ और अतीक अहमद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के वकील और करीबी खान सौलत हनीफ को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस पूछताछ में वह अतीक के अतीत के बारे में भी सारी जानकारी दे रहा है। उसने उमेश पाल की हत्या की वजह भी अब पुलिस को बता दी है। ऐसे में यह जानना रोचक होगा कि दशकों तक अतीक की वकालत कर उसे बचाने वाला खान सौलत हनीफ कौन है...

विज्ञापन

माफिया के करीबी खान सौलत हनीफ ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि अतीक ने उमेश की ओर से गालियां देने और उसकी पत्नी शाइस्ता पर कमेंट किए जाने से काफी गुस्सा था और इसी कारण उनके मर्डर का प्लान बनाया। सौतल ने बताया कि अतीक ने उमेश तक कई बार संदेश पहुंचवाया था कि वह गालियां व कमेंट करना बंद कर दे लेकिन वह नहीं माना और फिर उसने इस वारदात को अंजाम दिलवाया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

कौन है खान सौलत हनीफ 
खान सौलत हनीफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का वरिष्ठ अधिवक्ता रहा है। उसने दशकों तक अतीक अहमद के मामलों में वकालत की और उसे सजा से बचाए रखा। सत्र न्यायलय से लेकर हाईकोर्ट तक अतीक के सारे केस हनीफ और उसकी टीम ही लड़ती थी। हनीफ एक तेज तरार अधिवक्ता रहे इसी कारण अतीक पर दर्ज सैंकड़ों मामलों के बावजूद उस पर कोई भी आरोप तय नहीं हो पाए। हालांकि अतीक को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में दोषी पाया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 

विज्ञापन

क्यों हुई खान सौतल हनीफ को उम्रकैद
उमेश पाल अपहरण केस में अतीक के वकील खान सौलत हनीफ के खिलाफ पुख्ता सबूत थे कि उसे इस अपहरण की सारी जानकारी थी। इसी आधार पर प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने खान सौलत हनीफ को भी अतीक अहमद और दिनेश पासी के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

हनीफ की वकालत पर लगी रोक, बना सरकारी गवाह
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने खान सौलत हनीफ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला लिया है। बार अधिकारियों ने यह फैसला वकील को दोषी पाए जाने के बाद लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ खान सौलत हनीफ सरकारी गवाह बन चुका है। हालांकि उसने पुलिस के सामने शर्त रखी है कि इसके एवज में फिर आगे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed