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आचार संहिता उल्घंन में सांसद हरवंश सिंह को वारंट जारी

Sun, 05 May 2019 12:17 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 05 May 2019 12:17 AM IST
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Warrant issued against MP Harvansh Singh in violation of poll conduct.
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए ने प्रतापगढ़ के सांसद हरवंश सिंह को आचार संहिता उल्घंन में वारंट जारी किया है। हरवंश पर बिना अनुमति लिए चुनाव कार्यालय खोलने का आरोप है। मामले की सुनवाई स्पेशलकोर्ट जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।

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मामला 2014 के लोक सभा चुनाव का है। तत्कालीन एसडीएम लल्लन राय ने 13 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पट्टी कस्बे में स्थित दीन दयाल स्कूल में अपना दल का चुनाव कार्यालय खोला गया जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसा करके चुनाव आचार संहिता का उल्घंन किया गया। पुलिस इस मामले में आरोपपत्र जारी कर चुकी है। सांसद को कोर्ट में हाजिर होने के लिए वारंट किया गया मगर वह नहीं आए। इस पर अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है।
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झूठी गवाही देने में पूर्व विधायक पर केस दर्ज
स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए ने अदालत में अपने बयान से मुकर जाने के आरोप में फिरोजाबाद के  पूर्व विधायक मोहन देव शंखवार और उनकी विपक्षी पार्टी के मुन्ना लाल पर परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने मारपीट के मामले मेें दोनों पक्षों के सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई स्पेशलकोर्ट जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।
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घटना 16 जनवरी 2013 की है। मोहनदेव शंखवार का अपने पड़ोसी मुन्ना लाल से नाली के विवाद को झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मोहनलाल ने मुन्नालाल, कल्लू, राजू, प्रीतम और मंजूदेवी पर केस दर्ज कराया जबकि मुन्ना लाल ने मोहनलाल के अलावा रोहित शंखवार और विजय शंखवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दोनों ने अपने बयान में अभियोजन की कहानी का समर्थन किया मगर मुकदमे की जिरह के दौरान एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों से मुकर गए। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने मारपीट के केस से सभी को बरी कर दिया। मगर अदालत में झूठी गवाही देने के आरोप में प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

इमरान मसूद को दो मामलों में मिली जमानत
सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से लोक सभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक इमरान मसूद को 2010 के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने और  2008 में पट्टे की जमीन को धोखे से खरीदने के मामले परिवार के पांच अन्य लोगों के साथ 20 मई तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत प्रार्थनापत्र पर स्पेशलकोर्ट जज पवन कुमार तिवारी  सुनवाई की। विधायक की ओर से अधिवक्ता नसीम अहमद ने पक्ष रखा।


इमरान  के विरुद्ध प्रकरण में दोनों पत्रावलियों में सभी 17 आरोपियों के विरुद्ध बहुत दिनों से गिरफ्तारी वारंट जारी था। जिसमें इमरान मसूद सहित 5 लोगों ने समर्पण कर जमानत की प्रार्थना की। न्यायालय ने 20 मई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करते हुए सुनवाई की तिथि 20 मई निश्चित की है।

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