फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Warrant against former minister Ravindra Shukla

पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला के खिलाफ वारंट

Thu, 25 Apr 2019 01:32 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 25 Apr 2019 01:32 AM IST
विज्ञापन
Warrant against former minister Ravindra Shukla
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

 तेजाब फेंक कर घायल करने के मुकदमे में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ राधा कृष्ण मिश्र और लाल चंदन को सुनकर दिया है।

विज्ञापन


घटना 14 अप्रैल 2016 की झांसी के कोतवाली थाने की है। मधुरिमा पटेरिया ने रवींद्र शुक्ला सहित नौ लोगों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था कि पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला अपने सहयोगियों के साथ परिवादिनी के प्लाट को कब्जा करने आए थे। आरोप है कि अभियुक्तगण ने मौके पर फायर किया, गालीगलौज की और परिवादिनी के पति राजू पटेरिया पर तेजाब फेंककर घायल कर दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed