{"_id":"5cc0c0e6bdec22144631a8b7","slug":"warrant-against-former-minister-ravindra-shukla","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला के खिलाफ वारंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला के खिलाफ वारंट
Thu, 25 Apr 2019 01:32 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 25 Apr 2019 01:32 AM IST
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
तेजाब फेंक कर घायल करने के मुकदमे में उपस्थित न होने पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ राधा कृष्ण मिश्र और लाल चंदन को सुनकर दिया है।
विज्ञापन
घटना 14 अप्रैल 2016 की झांसी के कोतवाली थाने की है। मधुरिमा पटेरिया ने रवींद्र शुक्ला सहित नौ लोगों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था कि पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला अपने सहयोगियों के साथ परिवादिनी के प्लाट को कब्जा करने आए थे। आरोप है कि अभियुक्तगण ने मौके पर फायर किया, गालीगलौज की और परिवादिनी के पति राजू पटेरिया पर तेजाब फेंककर घायल कर दिया था।
विज्ञापन