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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Vikas Dubey Case Anticipatory bail application of Vikas Dubey's wife Richa Dubey approved

Vikas Dubey Case: विकास की पत्नी ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर, इन शर्तों का करना होगा पालन

Tue, 23 Aug 2022 10:34 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज। Published by: प्रशांत कुमार Updated Tue, 23 Aug 2022 10:34 PM IST
सार

अग्रिम जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रार्थी इसके पहले भी जमानत पर थी और उसने इसका कोई दुरुपयोग नहीं किया। कहा गया कि उसे गिरफ्तारी की आशंका है इसलिए उसे अग्रिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। 

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Vikas Dubey Case Anticipatory bail application of Vikas Dubey's wife Richa Dubey approved
विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे। - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के थाना चौबेपुर में धोखाधड़ी के मामले में 2020 में दर्ज प्राथमिकी में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत कुछ शर्तों के साथ मंजूर की है। कहा है कि याची जमानत के दौरान शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगी। कोर्ट ने यह अग्रिम जमानत केस का ट्रायल पूरा होने तक के लिए दी है।
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यह आदेश जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता ने कानपुर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया है। ऋचा के खिलाफ  कानपुर के चौबेपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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