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जिला अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई
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लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई के लिए जिला अदालत भी आठ मई से खोली जा रही है। हाईकोर्ट के निर्देश से जिला न्यायालय में 8 मई से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक कार्य किए जाने के संबंध में जिला जज ने दिशानिर्देश जारी किया है।
जिला जज उमेश कुमार शर्मा की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्रों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इसके संबंध में एक ईमेल court allahabad@gmail.com बनाया गया है, जिस पर जमानत प्रार्थनापत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र लिए जाएंगे। उक्त प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता, वादकारी के विवरण मोबाइल नंबर सहित अंकित होंगे, जिससे कोई त्रुटि होने पर अधिवक्ता अथवा वादकारी को सूचित किया जा सकेगा। जिला न्यायालय ने फोन नंबर 05322641350 जारी किया है। इस नंबर पर जिला न्यायालय के कार्य अवधि में अपनी समस्या के लिए वादकारी या अधिवक्ता संपर्क कर सकते हैं। लेकिन, किसी भी दशा में तारीख के संबंध में इस नंबर पर कोई सूचना नहीं बताई जाएगी।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन अधिवक्तागणों के केस उक्त विशेष तिथि पर सूचीबद्ध होंगे, उन्हीं को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय कक्ष वर्चुअल कोर्ट रूम न्यायालय परिसर में बनाया गया है, इसी कक्ष से अधिवक्ता और अभियोजन अपना पक्ष रख सकेंगे। यह भी कहा गया कि वादकारी या उनके प्रतिनिधि न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। न्यायालय प्रांगण में प्रवेश करने वाले सभी अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से अपेक्षा की गई है कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
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जिला जज उमेश कुमार शर्मा की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्रों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इसके संबंध में एक ईमेल court allahabad@gmail.com बनाया गया है, जिस पर जमानत प्रार्थनापत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र लिए जाएंगे। उक्त प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता, वादकारी के विवरण मोबाइल नंबर सहित अंकित होंगे, जिससे कोई त्रुटि होने पर अधिवक्ता अथवा वादकारी को सूचित किया जा सकेगा। जिला न्यायालय ने फोन नंबर 05322641350 जारी किया है। इस नंबर पर जिला न्यायालय के कार्य अवधि में अपनी समस्या के लिए वादकारी या अधिवक्ता संपर्क कर सकते हैं। लेकिन, किसी भी दशा में तारीख के संबंध में इस नंबर पर कोई सूचना नहीं बताई जाएगी।
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निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन अधिवक्तागणों के केस उक्त विशेष तिथि पर सूचीबद्ध होंगे, उन्हीं को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय कक्ष वर्चुअल कोर्ट रूम न्यायालय परिसर में बनाया गया है, इसी कक्ष से अधिवक्ता और अभियोजन अपना पक्ष रख सकेंगे। यह भी कहा गया कि वादकारी या उनके प्रतिनिधि न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। न्यायालय प्रांगण में प्रवेश करने वाले सभी अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से अपेक्षा की गई है कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
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