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UP News : अल्पसंख्यक विद्यालयों के प्रबंधकों से छिना भर्ती का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Sat, 10 Aug 2024 01:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 10 Aug 2024 01:55 PM IST
सार

प्रदेशभर में अल्पसंख्यक वर्ग के 128 माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें से 13 इंटर कॉलेज प्रयागराज में हैं। संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इन विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षेणत्तर कर्मियों की भर्ती का अधिकार प्रबंधक को था। वह जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति लेकर भर्ती करते थे।

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UP News: Right of recruitment taken away from managers of minority schools, petition in Supreme Court
UPESSC - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अल्पसंख्यक वर्ग के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारी भर्ती का अधिकार प्रदेश सरकार ने प्रबंधकों से छीन लिया है। इन विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। इससे प्रबंधकों में नाराजगी है और वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। इस मामले की सुनवाई तीन सितंबर को है।

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प्रदेशभर में अल्पसंख्यक वर्ग के 128 माध्यमिक विद्यालय हैं। इसमें से 13 इंटर कॉलेज प्रयागराज में हैं। संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इन विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षेणत्तर कर्मियों की भर्ती का अधिकार प्रबंधक को था। वह जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति लेकर भर्ती करते थे। 2017 से प्रदेश के किसी भी विद्यालय में भर्ती की अनुमति नहीं दी गई। 2019 में प्रदेश सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए नया आयोग बनाने की घोषणा की थी। अब वह आयोग धरातल पर आ गया है।

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मार्च में नवगठित राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के 12 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। यही आयोग अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती करेगा। इससे प्रबंधकों का अधिकार खत्म हो गया। इसके खिलाफ दाैलत हुसैन इंटर कॉलेज प्रयागराज के प्रबंधक चाैधरी नियाज अहमद समेत 40 प्रबंधकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पूर्व की भांति अधिकार की मांग की है। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया न होने से प्रदेशभर के सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में आधे से अधिक पद खाली हैं। इससे शिक्षण कार्य बेपटरी हो गई है। विद्यालयों की स्थिति खराब हो गई है।

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