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UP : हाईकोर्ट का अहम फैसला- चार्जशीट के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं
Fri, 29 May 2026 01:44 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 29 May 2026 01:44 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अदालत मामले का संज्ञान लेकर ट्रायल शुरू कर चुकी है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं रहेगी।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अदालत मामले का संज्ञान लेकर ट्रायल शुरू कर चुकी है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं रहेगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ललितपुर निवासी नीरज याचिका पर दिया है।
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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि दहेज हत्या व अन्य मामले में गिरफ्तारी के समय उसे कानूनी आधार नहीं बताए गए और परिजनों को सूचना भी नहीं दी गई, जिससे स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन हुआ। वहीं राज्य सरकार ने दलील दी कि चार्जशीट दाखिल होने, अदालत की ओर से संज्ञान लेने और आरोप तय होने के बाद आरोपी न्यायिक हिरासत में वैध रूप से बंद है।
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कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत की वैधता उस समय देखी जाती है जब अदालत सुनवाई कर रही हो। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी नियमित जमानत याचिका के दौरान अपने अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठा सकता है। इसी के साथ याचिका खारिज कर दी।
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