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69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट
Wed, 09 Mar 2022 01:08 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 09 Mar 2022 01:08 AM IST
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69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश केखिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। यह जानकारी उपेंद्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को दी। इस पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए आठ अप्रैल 2022 की तिथि निर्धारित कर दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में छह सौ अभ्यर्थियों को एक-एक अंक आवंटित करने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन न होने पर याचियों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी में है। इस पर कोर्ट ने मामले में सरकारी अधिवक्ता को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि तय कर दी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष दिए गए फैसले में ऐसे अभ्यर्थियों के एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया है, जिनका चयन एक अंक से रुक गया है। अभ्यर्थियों की ओर से प्रश्न गलत होने का दावा किया गया था, जिसे कोर्ट ने सही माना और एक अंक बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में छह सौ अभ्यर्थियों को एक-एक अंक आवंटित करने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन न होने पर याचियों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी में है। इस पर कोर्ट ने मामले में सरकारी अधिवक्ता को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि तय कर दी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष दिए गए फैसले में ऐसे अभ्यर्थियों के एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया है, जिनका चयन एक अंक से रुक गया है। अभ्यर्थियों की ओर से प्रश्न गलत होने का दावा किया गया था, जिसे कोर्ट ने सही माना और एक अंक बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया।