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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया सरेंडर, बेल मंजूर
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UP congress president Ajay Kumar lalloo surrender before MPMLA court
- फोटो : CITY DESK
11 वर्ष पुराने मामले में एमपीएमएलए कोर्ट पहुंचे थे
वाराणसी में रेलवे ट्रैक जाम करने का लगा है आरोप
प्रयागराज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को 11 वर्ष पुराने एक मुकदमे में स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर किया। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। अजय कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद स्पेशलकोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पर तमकुही रेलवे स्टेशन, वाराणसी में रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने का आरोप है। जमानत अर्जी पर स्पेशलकोर्ट जज डॉ. बाल मुकुंद ने सुनवाई की।
19 अप्रैल 2008 को एकता परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रेलवे ट्रैक पर पानी बिजली की समस्या को लेकर जाम लगाया था। इससे आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। मामले में आरपीएफ ने धारा 174 रेलवे एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अजय कुमार ने वाराणसी कोर्ट से जमानत भी करा ली थी, लेकिन 17 सितंबर 2013 को आरोप तय होने के बाद से वह कोर्ट में हाज़िर नहीं हो रहे थे। उनके विरुद्ध पहले गिरफ्तारी वारंट फिर धारा 82, 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की का आदेश हुआ। इसके बाद अजय कुमार ने अदालत में समर्पण करने और वारंट रिकॉल की अर्जी दी।
कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। रिकॉल अर्जी खारिज होने के बाद अजय कुमार के वकील शीतला प्रसाद मिश्र ने जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया। विशेष जज ने जमानत स्वीकार करतेे हुए रिहाई का आदेश दिया। अजय कुमार के अदालत में मौजूदगी के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी उनसे मिलने पहुंचे थे।
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वाराणसी में रेलवे ट्रैक जाम करने का लगा है आरोप
प्रयागराज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को 11 वर्ष पुराने एक मुकदमे में स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर किया। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। अजय कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद स्पेशलकोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कांग्रेस अध्यक्ष पर तमकुही रेलवे स्टेशन, वाराणसी में रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने का आरोप है। जमानत अर्जी पर स्पेशलकोर्ट जज डॉ. बाल मुकुंद ने सुनवाई की।
19 अप्रैल 2008 को एकता परिषद के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रेलवे ट्रैक पर पानी बिजली की समस्या को लेकर जाम लगाया था। इससे आधे घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। मामले में आरपीएफ ने धारा 174 रेलवे एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अजय कुमार ने वाराणसी कोर्ट से जमानत भी करा ली थी, लेकिन 17 सितंबर 2013 को आरोप तय होने के बाद से वह कोर्ट में हाज़िर नहीं हो रहे थे। उनके विरुद्ध पहले गिरफ्तारी वारंट फिर धारा 82, 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की का आदेश हुआ। इसके बाद अजय कुमार ने अदालत में समर्पण करने और वारंट रिकॉल की अर्जी दी।
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कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। रिकॉल अर्जी खारिज होने के बाद अजय कुमार के वकील शीतला प्रसाद मिश्र ने जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया। विशेष जज ने जमानत स्वीकार करतेे हुए रिहाई का आदेश दिया। अजय कुमार के अदालत में मौजूदगी के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी उनसे मिलने पहुंचे थे।
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