फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   UP Board: Valid documents now required for date of birth correction in High School certificates.

यूपी बोर्ड : हाईस्कूल प्रमाणपत्र में जन्मतिथि संशोधन के लिए अब मान्य अभिलेख जरूरी

Thu, 27 Aug 2026 08:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 27 Aug 2026 08:16 PM IST
सार

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल प्रमाणपत्र और अंक पत्र में जन्मतिथि संशोधन के मामलों पर विद्यालयों और प्रधानाध्यापकों को सख्त निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
UP Board: Valid documents now required for date of birth correction in High School certificates.
यूपी बोर्ड। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल प्रमाणपत्र और अंक पत्र में जन्मतिथि संशोधन के मामलों पर विद्यालयों और प्रधानाध्यापकों को सख्त निर्देश दिए हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की जन्मतिथि का अंकन विद्यालय में प्रथम प्रवेश के समय निर्धारित आयु प्रमाण के आधार पर ही किया जाए। जन्मतिथि संशोधन के लिए बाद में प्रस्तुत की जाने वाली सत्यापित टीसी पर भी अब विशेष सावधानी बरती जाएगी।

विज्ञापन

परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों से जन्मतिथि संशोधन के मामले लगातार मिल रहे हैं। इनमें कई मामलों में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षाओं की सत्यापित टीसी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जांच में ऐसे भी प्रकरण सामने आए हैं, जहां बच्चे की प्रवेश के समय आयु निर्धारित आयु से कम थी। परिषद ने यह भी पाया कि कई विद्यालयों में प्रधानाध्यापक मूल अभिलेख का उल्लेख नहीं करते। इससे बाद में प्रस्तुत दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है।

विज्ञापन

ये हैं मान्य अभिलेख

आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु छह वर्ष निर्धारित है। प्रवेश के दौरान बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र न होने पर अस्पताल, सहायक नर्स एवं मिडवाइफ के पंजीकृत अभिलेख, आंगनबाड़ी का अभिलेख या ग्राम पंचायत का जन्म संबंधी आयु प्रमाणपत्र स्वीकार किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

माता-पिता की ओर से शपथपत्र के माध्यम से बच्चे की आयु की घोषणा भी मान्य है। परिषद ने निर्देश दिया है कि विद्यालय में प्रथम प्रवेश के समय इन्हीं मान्य अभिलेखों में से किसी एक के आधार पर जन्मतिथि अंकित की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed