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कोरोना पॉजिटिव होने पर यूपी बार कौंसिल देगा 25 हजार की मदद
Mon, 27 Jul 2020 07:23 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 27 Jul 2020 07:23 PM IST
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यूपी बार काउंसिल
- फोटो : अमर उजाला
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यूपी बार कौंसिल ने किसी वकील के कोरोना पॉजिटिव होने पर उसके इलाज के लिए 25 हजार रुपये की त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। बार कौंसिल अध्यक्ष जानकी शरण पांडेय के अनुसार दिन ब दिन पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण और इससे वकीलों के पीड़ित होने को देखते हुए उनके विशेष आग्रह पर अखिल भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याणकारी समिति (नियम 40) के अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी ने समिति के सदस्य अजय यादव एवं अखिलेश कुमार अवस्थी से परामर्श करके यह निर्णय लिया कि यदि प्रदेश के किसी अधिवक्ता की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसे त्वरित सहायता के रूप में 25 हजार रुपये दिए जाएंगे।
इसके लिए पीड़ित अधिवक्ता को समिति के समक्ष आवेदन प्रेषित करना होगा। इससे उन वकीलों को भी राहत मिलेगी जो अदालतें बंद होने या कामकाज कम होने के कारण आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं।
इससे पूर्व बार कौंसिल ने जरूरतमंद वकीलों की आर्थिक सहायता करने का भी निर्णय लिया है जिसपर अभी काम चल रहा है। जानकी शरण पांडेय ने बताया कि बार कौंसिल उपाध्यक्ष अंकज मिश्र, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह व बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र नगरहा व युवा सदस्य राकेश पाठक सहित अन्य सदस्यों ने इस निर्णय की सराहना की है।
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इसके लिए पीड़ित अधिवक्ता को समिति के समक्ष आवेदन प्रेषित करना होगा। इससे उन वकीलों को भी राहत मिलेगी जो अदालतें बंद होने या कामकाज कम होने के कारण आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं।
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इससे पूर्व बार कौंसिल ने जरूरतमंद वकीलों की आर्थिक सहायता करने का भी निर्णय लिया है जिसपर अभी काम चल रहा है। जानकी शरण पांडेय ने बताया कि बार कौंसिल उपाध्यक्ष अंकज मिश्र, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह व बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र नगरहा व युवा सदस्य राकेश पाठक सहित अन्य सदस्यों ने इस निर्णय की सराहना की है।
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