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बार कौंसिल ने अधिवक्ता संघ चुनाव अविलंब कराने का दिया निर्देश

Sat, 17 Oct 2020 04:31 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Sat, 17 Oct 2020 04:31 PM IST
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up bar council directed to organise bar elections with immediate effect
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने जिला अधिवक्ता संघ की एल्डर कमेटी को निर्देश दिया है कि निवर्तमान कार्यकारिणी से चार्ज ले कर अविलंब अधिवक्ता संघ का चुनाव कराएं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जानकी शरण पांडे ने एल्डर कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य गणों को निर्देश दिया है कि जिला अधिवक्ता संघ की निवर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में पहले भी पत्र भेजा जा चुका है । लेकिन अब तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकी है ।
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उन्होंने बताया कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष द्वारा बार काउंसिल में आपत्ति भेजी गई थी जिसे बार काउंसिल ने निराधार और अवैधानिक पाते हुए ख़ारिज कर दिया है। एल्डर कमेटी को अंतिम बार निर्देश देते हुए कहा है कि वर्तमान कार्यकारिणी से चार्ज लेकर चुनाव की निर्धारित प्रक्रिया एक सप्ताह के अंदर शुरू करें और इस प्रक्रिया से बार काउंसिल को अवगत कराएं। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती तो समझा जाएगा कि आपकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है। बार काउंसिल ने एल्डर कमेटी को चेतावनी दी है कि यदि आप निर्देशों का पालन नहीं करते तो आप को हटाकर नई एल्डर कमेटी गठित की जाएगी। अध्यक्ष जानकी शरण पांडे ने जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री और अध्यक्ष को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
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महिला आरक्षी के खिलाफ मुकदमे की अर्जी
प्रयागराज। अधिवक्ता से अभद्रता करने के मामले में सिविल लाइंस में तैनात महिला आरक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दी गई है। कोर्ट ने थाना सिविल लाइन से रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई 19 अक्तूबर 2020 को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने वादी अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव को सुन कर दिया है। घटना 10 अगस्त 2020 सुबह 11 बजे की है।
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वादी संजय कुमार श्रीवास्तव ने न्यायालय के समक्ष धारा 156 ( 3) के तहत सिविल लाइंस की महिला आरक्षी पुष्पा देवी शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी प्रस्तुत की है। वादी का कहना है कि वह न्यायालय आ रहा था। उसे सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर के सामने महिला आरक्षी ने कागजात देखने के नाम पर रोक लिया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेजने की धमकी दी थी।
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