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केंद्रीय मंत्री उमा भारती को स्पेशल कोर्ट से मिली राहत
Fri, 15 Mar 2019 12:29 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 15 Mar 2019 12:29 AM IST
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केंद्रीय मंत्री उमा भारती
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आचार संहिता उल्लंघन के लंबित मुकदमे में हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती को राहत दी है। हाईकोर्ट ने उमा भारती के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस आशय का आदेश उमा भारती के अधिवक्ता ने स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी कर रहे है। अगली सुनवाई चार मई को होगी।
प्रकरण महोबा के चरखारी और कुलपहाड़ थाने का है। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट ने दो जून 2012 को संज्ञान लिया था। संज्ञान के खिलाफ उमा भारती की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने दस जुलाई 2013 को कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने का अन्तरिम आदेश पारित किया था। जिसे हाईकोर्ट ने आठ मार्च 2019 को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
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प्रकरण महोबा के चरखारी और कुलपहाड़ थाने का है। पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट ने दो जून 2012 को संज्ञान लिया था। संज्ञान के खिलाफ उमा भारती की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने दस जुलाई 2013 को कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने का अन्तरिम आदेश पारित किया था। जिसे हाईकोर्ट ने आठ मार्च 2019 को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
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