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जावेद पंप की बढ़ सकती हैं मुश्किलें : जिला जज ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील स्वीकार की

Sat, 03 Jun 2023 04:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 03 Jun 2023 04:24 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा है कि कुछ बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि तय की है। याचिका पर जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बहस की।

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Trouble may increase for Javed Pump: District Judge accepts appeal filed against order of Judicial Magistrate
जावेद पंप। हिंसा का मुख्य आरोपी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अटाला कांड के मुख्य आरोपी जावेद पंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिला जज ने सोशल मीडिया पर कानपुर हिंसा से जुड़ी बातों को प्रसारित करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दाखिल यूपी सरकार की आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि कुछ बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि तय की है।

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याचिका पर जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बहस की। उनका कहना था कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर भ्रामक बातें फैलाईं और लोगों को उकसाया। करेली पुलिस ने मामले में जांच कर आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केवल आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत संज्ञान लिया और बाकी धाराओं को छोड़ दिया। जबकि, आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जिला जज ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मामला विचारणीय माना।

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