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बदहाल बिठौली–बरौत मार्ग की मरम्मत की न हो देरी: हाईकोर्ट

Thu, 21 Aug 2025 02:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 21 Aug 2025 02:54 AM IST
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There should be no delay in the repair of dilapidated Bithauli-Baraut road: High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हंडिया तहसील स्थित बिठौली–बरौत रोड की जर्जर हालत को जल्द सुधारने का आदेश दिया है। कहा है कि सरकार और लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी स्वयं कार्य की निगरानी करें। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अधिवक्ता रामचंद्र यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिया है।
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याची ने दलील दी कि सड़क करीब एक दशक से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। प्रसव पीड़ित महिलाओं और गंभीर रोगियों को समय से अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। लोक निर्माण विभाग को कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए लेकिन सड़क चौड़ीकरण व मरमत को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। संवाद
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