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Prayagraj News: अध्यापकों के स्थानांतरण और समायोजन का कार्य 11 सितंबर के बाद होगा
Fri, 09 Aug 2024 06:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Fri, 09 Aug 2024 06:16 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि अब स्थानांतरण व समायोजन का कार्य 11 सितंबर के बाद किया जाएगा।
इस दौरान बेसिक शिक्षा परिषद छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार करेगा। साथ ही स्थानांतरण से पूर्व संबंधित अध्यापक से आपत्ति मांगी जाएगी और उसके निस्तारण के बाद ही स्थानांतरण किया जाएगा। न्यायमूर्ति एस सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
याची वकील नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षा सचिव ने हाईकोर्ट के निर्देश पर हलफनामा दाखिल किया है। इसमें सचिव ने बताया कि परिषद ने स्वयं निर्णय लिया है कि समायोजन का कार्य 11 सितंबर के बाद होगा। बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से दाखिल हलफनामा के बाद कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
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इससे पूर्व कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा था कि समायोजन की प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है। कोर्ट ने इस मामले में सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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इस दौरान बेसिक शिक्षा परिषद छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार करेगा। साथ ही स्थानांतरण से पूर्व संबंधित अध्यापक से आपत्ति मांगी जाएगी और उसके निस्तारण के बाद ही स्थानांतरण किया जाएगा। न्यायमूर्ति एस सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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याची वकील नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षा सचिव ने हाईकोर्ट के निर्देश पर हलफनामा दाखिल किया है। इसमें सचिव ने बताया कि परिषद ने स्वयं निर्णय लिया है कि समायोजन का कार्य 11 सितंबर के बाद होगा। बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से दाखिल हलफनामा के बाद कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
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इससे पूर्व कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा था कि समायोजन की प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है। कोर्ट ने इस मामले में सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।