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निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का दायित्व: हाईकोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Thu, 19 May 2016 01:48 AM IST
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अदालत
- फोटो : file
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हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का वैधानिक दायित्व है। अदालत उसके सामान्य कामकाज में दखल नहीं दे सकती है। यदि कोई आयोग की नीतियों को लेकर अदालत से आदेश चाहता है तो अपने तथ्य आयोग के समक्ष प्रत्यावेदन के माध्यम से रख सकता है। अदालत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बदायूं के मुकेश की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निरीक्षण दिया।
याचिका में मांग की गई थी कि एमएलसी के चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया गया, जिसकी वजह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का दायित्व है। आयोग को ऐसा करने के लिए सभी अधिकार प्राप्त हैं। वह स्वयं एक वैधानिक संस्था है। एमएलसी का चुनाव संपन्न हो चुका है और यदि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी थी तो याची निर्वाचन आयोग को प्रत्यावेदन दे सकता है। चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सामान्य निर्देश जारी नहीं करेगा।
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याचिका में मांग की गई थी कि एमएलसी के चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया गया, जिसकी वजह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का दायित्व है। आयोग को ऐसा करने के लिए सभी अधिकार प्राप्त हैं। वह स्वयं एक वैधानिक संस्था है। एमएलसी का चुनाव संपन्न हो चुका है और यदि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी थी तो याची निर्वाचन आयोग को प्रत्यावेदन दे सकता है। चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सामान्य निर्देश जारी नहीं करेगा।
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