हाईकोर्ट ने 12 सवालों के गलत जवाब पर मांगा जवाब
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
याची के अधिवक्ता आलोक मिश्र ने बताया कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 12 प्रश्नोें के बहुविकल्पीय उत्तर गलत दिए गए हैं। अभ्यर्थियोें ने जब आंसर की से मिलान किया तो पता चला कि सही उत्तर देने वालों के जवाब गलत और गलत देने वालों के सही मान लिए गए हैं। इस गड़बड़ी की वजह से बहुत से प्रतियोगियों का जवाब सही होने के कारण वह प्री की क्वालीफाइंग लिस्ट में नहीं आ सके। अधिवक्ता की दलील थी कि यदि इन प्रश्नों का सही उत्तर देने वालों को अंक दिए जाएं तो करीब चार हजार लोग प्रभावित होंगे।
याचिका में मांग की गई कि प्रश्नों के उत्तर दुरुस्त कर संशोधित परिणाम घोषित किया जाए। आयोग की ओर से विशेषज्ञ राय प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रश्नों के उत्तरों का मिलान विशेषज्ञों की राय से कर लिया गया है। याची के अधिवक्ता ने विशेषज्ञ राय की विश्वसनीयता पर संदेह जताते हुए कहा कि विशेषज्ञ किसी मान्य या नामी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नहीं है बल्कि आयोग के अपने चहेते लोगों का पैनल है। कोर्ट ने अगली तारीख पर आयोग अपना जवाब और विशेषज्ञ की राय हलफनामे के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।