फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The High Court asked for the answer on the collection of house tax from the religious institution, the High Court asked - under which rule the tax will be levied

धार्मिक संस्था से गृह कर वसूली पर जवाब तलब, हाईकोर्ट ने पूछा- किस नियम के तहत लिया जाएगा कर 

Fri, 20 Nov 2020 10:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 20 Nov 2020 10:03 PM IST
विज्ञापन
The High Court asked for the answer on the collection of house tax from the religious institution, the High Court asked - under which rule the tax will be levied
अदालत - फोटो : file
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक संस्था से गृहकर वसूले जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर नगर आयुक्त  प्रयागराज से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नगर आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि क्या संबंधित कानून की धारा 177 बी के तहत धर्मार्थ सोसायटी से गृह कर लिया जा सकता है? यदि हां तो किस नियम व कानून के तहत गृह कर लिया जाएगा।
विज्ञापन


कोर्ट ने यह भी पूछा है कि किस नियम के तहत धर्मार्थ सोसायटी से गृह कर लेने के संबंध में राज्य सरकार से दिशा निर्देश लेने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो नगर आयुक्त अगली सुनवाई के दिन हाजिर हो। याचिका की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डा वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हासिमपुर रोड स्थित कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, प्रयागराज की याचिका पर दिया है। 
विज्ञापन


याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता जे नागर, राज्य सरकार के अधिवक्ता बीपी सिंह कछवाहा व नगर निगम के अधिवक्ता एस डी कौटिल्य ने बहस की। याची का कहना है कि इससे पहले भी निगम ने गृहकर मांगा था। याची ने आपत्ति की कि धर्मार्थ सोसायटी से गृह कर की वसूली नहीं की जा सकती। इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे। नगर निगम प्रयागराज ने दो मई 20 को गृह कर जमा करने का नोटिस दिया है, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची की आपत्ति तय की गई हो तो उसकी प्रति दाखिल की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed