फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The bail of the accused of misconduct by entering the house, approved the release

घर मे घुसकर दुराचार के आरोपी की जमानत मंजूर, रिहाई का निर्देश

Wed, 06 Jan 2021 07:44 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 06 Jan 2021 07:44 PM IST
विज्ञापन
The bail of the accused of misconduct by entering the house, approved the release
जेल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधीरात घर में घुस चाकू की नोक पर महिला से दुराचार के आरोपी की एस सी एस टी एक्ट मे  विशेष न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है और याची को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने झांसी सिपरी बाजार निवासी अशोक कुशवाहा की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है।
विज्ञापन


अपील पर अधिवक्ता अश्विनी कुमार ओझा ने बहस की। इनका कहना था कि पीडिता के बयान व मेडिकल रिपोर्ट से प्राथमिक मे लगाये गये दुराचार के आरोप को समर्थन नहीं मिलता। उसे झूठा फंसाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट दुराचार की पुष्टि नही करती। याची 23जुलाई 20से जेल मे है। उसे रिहा किया जाए।
विज्ञापन


शिकायतकर्ता का कहना था कि पति घर मे नही था।उसका फायदा उठाकर उसकी पत्नी के साथ दुराचार किया गया और बच्चो को जान से मारने की धमकी देकर गंभीर अपराध किया है। जमानत न दी जाय। कोर्ट ने तर्कों व दस्तावेजों के परिशीलन के बाद जमानत पर रिहाई का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed