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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत मंजूर

Wed, 11 Nov 2020 07:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 11 Nov 2020 07:34 PM IST
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The bail of the accused for misdemeanor by marrying
अदालत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी शिक्षक की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने याची को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। वाराणसी के आनंद कुमार की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने सुनवाई की। 
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याची के अधिवक्ता सुदर्शन सिंह का कहना था कि आनंद कुमार के खिलाफ पीड़िता ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेने तथा बाद में शादी से मुकर जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में थाना लालपुर पांडेयपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अधिवक्ता का कहना था कि पीड़िता से दुर्भावना से प्रेरित होकर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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दोनों के बीच 2018 से प्रेम संबंध और शारीरिक संबंध थे। प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने याची के गांव जाकर उसके माता पिता से भी मुलाकात की थी। वह शादी के तैयार थे। इस बीच उसका गर्भपात कराया गया और बाद में आनंद कुमार और उसके परिवार के लोग शादी से मुकर गए। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थतियों को देखते हुए याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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