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Prayagraj News: फायरिंग के दोषी को मिली सात साल की कैद की सजा पर रोक, जमानत मंजूर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Oct 2023 02:08 AM IST
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The accused of firing got stay on seven years imprisonment, bail granted
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घर से सराय अकिल बाजार जा रहे दो लोगों पर पिस्टल से फायरिंग से कर घायल करने के दोषी को सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा पर रोक लगा दी है। भारी संख्या में विचाराधीन मुकदमों के कारण सुनवाई की शीघ्र संभावना न होने के कारण मुजरिम की जमानत मंजूर कर ली है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने अरुण कुमार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने केस की मूल पत्रावली आठ हफ्ते में तलब की है। याची का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों को समझने में गलती की है। इन्हीं सबूतों पर सह अभियुक्त की सत्र अदालत ने ही बरी कर दिया है। किंतु उन्हीं सबूतों के आधार पर अपीलार्थी को सजा सुनाई है। जिसपर कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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