फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Suspension of policemen accused of corruption

भ्रष्टाचार के आरोपी पुलिसकर्मियों के निलंबन पर रोक

Fri, 22 Jan 2021 07:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 22 Jan 2021 07:33 PM IST
विज्ञापन
Suspension of policemen accused of corruption
court - फोटो : prayagraj
गाजियाबाद में एटीएम लूटने के आरोपियों से बरामद रकम खुद हड़प जाने के आरोपी पुलिस कर्मियों के निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि निलंबन की कार्रवाई करते समय अधिकारियों के पास ऐसा करने का कोई आधार नहीं था। विभागीय जांच भी नहीं की गई थी। कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी रखने की छूट दी है। 
विज्ञापन


निलंबित पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि इन्होंने  एटीएम लूट कांड के अभियुक्त राजीव सचान  व आमिर को गिरफ्तार कर उनसे लूट के 45 लाख 81 हजार 500  की बरामदगी दिखाई थी। जबकि अभियुक्तों ने कहा था कि उनसे एक करोड़ 20 लाख रूपए  पुलिस ने बरामद किया था । 
विज्ञापन


अभियुक्तों के बयान के बाद एस एस पी  गाजियाबाद ने इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान समेत छह अन्य पुलिस कर्मियों को 25 सितंबर 2019 को निलंबित करते गाजियाबाद पुलिस लाइंस में संबद्ध कर दिया गया था । याचीगण को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया जिनकी जमानत बाद में हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचीगण के निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि निलंबन आदेश नियम व कानून के विरूद्ध है । अधिवक्ता का कहना था कि निलंबन आदेश पारित करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई तथ्य नहीं था । कहा गया कि निलंबन आदेश सच्चिदानंद त्रिपाठी केस में हाईकोर्ट द्वारा दी गई विधि व्यवस्था के विरूद्ध है ।कांस्टेबल सौरभ शर्मा, सचिन  कुमार, व धीरज भारद्वाज ने अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी। इन पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति अजय भनोट ने एकलपीठ में सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed