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हाईकोर्ट : अधिवक्ता कल्याण निधि को लेकर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

Mon, 03 Apr 2023 11:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 03 Apr 2023 11:15 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर बकाया उत्तर प्रदेश बार काउंसिल प्रयागराज की अधिवक्ता कल्याण निधि योजना का करोड़ों रुपये जमा करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है और पिछले आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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Summons the state government on the petition regarding the Advocates Welfare Fund
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर बकाया उत्तर प्रदेश बार काउंसिल प्रयागराज की अधिवक्ता कल्याण निधि योजना का करोड़ों रुपये जमा करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है और पिछले आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनीता शर्मा व पूजा मिश्रा की जनहित याचिका पर दिया है।

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याची अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव का कहना है कि अधिवक्ता कल्याण निधि का तीन अरब, 56 करोड़, 60 लाख 91 हजार रुपये राज्य सरकार पर बाकी है। यह राशि वकालतनामे पर लगने वाले अधिवक्ता कल्याण स्टैंप से प्राप्त होती है। जो सरकारी खजाने में जमा होती है और सरकार जमा राशि अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा करती है। इस राशि से मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को पांच लाख की सहायता दी जाती है।

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साथ ही वकालत से विराम लेने पर फंड मुहैया कराया जाता है। इसी फंड से नये वकीलों को तीन साल तक पांच हजार रुपये प्रतिमाह देने की भी व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा समय से पैसे जमा न करने से सैकड़ों मृत अधिवक्ता आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में देरी हो रही है। जो योजना के उद्देश्य को विफल करने वाली है। कोर्ट ने जानकारी मांगी थी किन्तु कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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