हाईकोर्ट : संपूर्णानंद विवि में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में फेल छात्रों को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज
संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। प्रांजल पांडेय 13 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने सुनवाई की।
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संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। प्रांजल पांडेय 13 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने सुनवाई की।
कोर्ट ने कहा कि याचीगण शोध प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए लेकिन वे फेल हो गए। इसके लिए उन्होंने सेंटर की लोकेशन सहित कई अन्य आधार बनाए हैं। लेकिन, उनकी ओर से कथित अनियमितताओं के संबंध में दी गईं दलीलें त्रुटिपूर्ण हैं और न्यायालय द्वारा किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि विवि ने अपने जवाबी हलफनामे में बताया है कि सभी याची मेधावी छात्र रहे हैं। लेकिन परीक्षा में जांच की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा, याचिका खारिज की जाती है। साथ ही साक्षात्कार कार्यक्रम तत्काल घोषित किया जाए।