फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Speedy disposal of any case is the right of every litigant, this is the whole matter

High Court : किसी भी मामले का शीघ्र निपटारा प्रत्येक वादी का अधिकार, यह है पूरा मामला

Wed, 03 Jun 2026 05:20 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 03 Jun 2026 05:20 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले का शीघ्र निस्तारण प्रत्येक वादी का अधिकार है। सभी न्यायालयों का दायित्व है कि वे अपने समक्ष लंबित मामलों का यथासंभव त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

विज्ञापन
Speedy disposal of any case is the right of every litigant, this is the whole matter
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले का शीघ्र निस्तारण प्रत्येक वादी का अधिकार है। सभी न्यायालयों का दायित्व है कि वे अपने समक्ष लंबित मामलों का यथासंभव त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की एकल पीठ ने यह टिप्पणी हाथरस के दुष्कर्म मामले के शीघ्र निस्तारण की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

विज्ञापन


याची ने कहा कि सिकंदरा मऊ थाने में दुष्कर्म व अन्य आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। यह मामला ट्रायल कोर्ट में लंबे समय से लंबित है। उन्होंने याचिका में लंबित मुकदमे का जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने की मांग में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से भी इस प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई।
विज्ञापन


कोर्ट ने माना कि लंबित मुकदमों का समयबद्ध निस्तारण न्याय व्यवस्था की मूल भावना का हिस्सा है। न्याय मिलने में अनावश्यक देरी से वादकारियों के अधिकार प्रभावित होते हैं। इसलिए न्यायालयों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हाईकोर्ट ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह लंबित मामले का यथाशीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed