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High Court : सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत, नौकरानी की मौत का मामला

Thu, 10 Jul 2025 02:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 10 Jul 2025 02:34 PM IST
सार

भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति समीर जैन ने सीमा बेग की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। 

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SP MLA Zahid Beg wife Seema Beg gets anticipatory bail from High Court in maid death case
सपा विधायक जाहिद जमाल बेग उनकी पत्नी सीमा बेग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। बता दें कि विधायक के घर में नाबालिग नौकरानी से घर का काम कराने के मामले में 2024 में सीमा बेग पर भदोही कोतवाली में मानव तस्करी व बाल श्रम के आरोप में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के सीमा बेग ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

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याची अधिवक्ता ने दलील दी कि दर्ज मुकदमे में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिससे आरोप सिद्ध हो। किशोरी ने अपने बयान में कहा है कि वह स्वेच्छा से काम कर रही थी। अपने घर भी जाती थी और भाई से मिलती थी। उसे किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाता था। शासकीय अधिवक्ता ने अपनी दलील में इन तथ्यों का खंडन किया और कई तथ्य रखे। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सात जुलाई को आदेश सुरक्षित कर लिया है। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। इसके तहत सीमा बेग की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है।
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विधायक जाहिद बेग की लंबित है अग्रिम जमानत अर्जी

विधायक पर भी श्रम प्रर्वतन अधिकारी ने बाल श्रम व मानव तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। इन्होंने भी अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तिथि नियत की है।

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