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हाईकोर्ट : सपा नेता दिनेश सिंह की जमानत अर्जी मंजूर, बाइक बोट घोटाले में वसूली का आरोप

Sat, 23 Mar 2024 12:49 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 23 Mar 2024 12:49 PM IST
सार

याची के खिलाफ बाइक बोट घोटाले में चल रही जांच में आरोपियों से वसूली का आरोप है। याची आरोपियों को ईडी जांच से बचाने के लिए धन उगाही कर रहा था। सबूत मिलने पर ईडी ने उसे पिछले वर्ष नोएडा में गिरफ्तार कर लिया था।

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SP leader Dinesh Singh's bail application approved, accused of extortion in bike boat scam
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाइक बोट से जुड़े घोटाले मामले में सपा नेता दिनेश सिंह गुर्जर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उस पर लगे आरोप में सात साल की सजा हो सकती है। याची को निजी मुचलके व दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय सिंह ने दिनेश सिंह की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। जमानत याचिका पर याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने बहस की।

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याची के खिलाफ बाइक बोट घोटाले में चल रही जांच में आरोपियों से वसूली का आरोप है। याची आरोपियों को ईडी जांच से बचाने के लिए धन उगाही कर रहा था। सबूत मिलने पर ईडी ने उसे पिछले वर्ष नोएडा में गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह जेल में है। अधिवक्ता ने कहा कि याची का बाइक बोट योजना से कोई लेना-देना नहीं है। वह इस योजना में कोई पोस्ट पर भी नहीं था। प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है। ईडी की शिकायत में भी उसका नाम नहीं था।
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याची को बाइक बोट योजना में ली गई रकम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जो रकम लेने का आरोप है, वह पूरी तरह से निराधार है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए जमानत मंजूर ली। साथ ही रिहा करने का आदेश पारित किया। 

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