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पिता की हत्या में पुत्रों की जमानत खारिज
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Son's bail rejected in father's murder
पिता की हत्या में पुत्रों की जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने पिता की हत्या में आरोपी पुत्रों गुलाब चौहान और दिनेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने डीजीसी गुलाब अग्रहरि को सुनकर दिया है।
घटना 14 सितंबर 2019 की धूमनगंज थाने की है। वादी दिनेश कुमार जिसे बाद में अभियुक्त बनाया गया ने सूचना दी थी कि उसके पिता कबरे चौहान की लाश पड़ी है। दौरान विवेचना मृतक के पुत्र गुलाब और दिनेश ही हत्या आरोपी बनाए गए। आरोप है कि मृतक नशे का आदी था और जमीन आदि बेच रहा था। जिससे दोनों पुत्रों ने ईट पत्थर से कूंच कर हत्या कर दी थी। हत्या के एक अन्य मामले में जिला जज ने अभियुक्त गुडडू यादव उर्फ निरहू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना 18 अप्रैल 2019 की झूंसी थाने की है। वादिनी चंदा तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति सुरेश तिवारी उर्फ बबलू तिवारी की गोली मार कर हत्या कर दी थी। जानलेवा हमले के आरोपी बंटी पासी की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी है। घटना 28अगस्त 2019 की कैंट थाने की है। अभियुक्त पर आरोप है कि सहअभियुक्तों के साथ मिल कर वादी राम दुलारे के पुत्र अमित को गोली मार कर घायल कर दिया था। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सभी जमानते खारिज कर दी है।
दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी पति मुन्ना लाल कोरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे वीर भद्र ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव को सुनकर दिया है।
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घटना चार दिसंबर 2017 की नवाबगंज थाने की है। वादी ने अपनी पुत्री मनोज कुमारी की शादी अभियुक्त मुन्ना लाल के साथ पांच जून 2017 को की थी । ससुराल में 50 हजार रुपए और एक बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि चार दिसंबर को जला दिया जिसकी जिसकी छह दिसंबर को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या के एक अन्य मामले में एडीजे ने आरोपी राम बाबू कुशवाहा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना आठ अक्तूबर 2017 की कैंट थाने की है। आरोप है कि अभियुक्त ने सहअभियुक्तों के साथ मिल कर उपेन्द्र यादव को गोली मार कर हत्या कर दी थी। हत्या प्रेम प्रपंच को लेकर हुई थी।
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने पिता की हत्या में आरोपी पुत्रों गुलाब चौहान और दिनेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने डीजीसी गुलाब अग्रहरि को सुनकर दिया है।
घटना 14 सितंबर 2019 की धूमनगंज थाने की है। वादी दिनेश कुमार जिसे बाद में अभियुक्त बनाया गया ने सूचना दी थी कि उसके पिता कबरे चौहान की लाश पड़ी है। दौरान विवेचना मृतक के पुत्र गुलाब और दिनेश ही हत्या आरोपी बनाए गए। आरोप है कि मृतक नशे का आदी था और जमीन आदि बेच रहा था। जिससे दोनों पुत्रों ने ईट पत्थर से कूंच कर हत्या कर दी थी। हत्या के एक अन्य मामले में जिला जज ने अभियुक्त गुडडू यादव उर्फ निरहू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना 18 अप्रैल 2019 की झूंसी थाने की है। वादिनी चंदा तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति सुरेश तिवारी उर्फ बबलू तिवारी की गोली मार कर हत्या कर दी थी। जानलेवा हमले के आरोपी बंटी पासी की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी है। घटना 28अगस्त 2019 की कैंट थाने की है। अभियुक्त पर आरोप है कि सहअभियुक्तों के साथ मिल कर वादी राम दुलारे के पुत्र अमित को गोली मार कर घायल कर दिया था। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सभी जमानते खारिज कर दी है।
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दहेज हत्या में आरोपी पति की जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी पति मुन्ना लाल कोरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे वीर भद्र ने एडीजीसी शिव शरण श्रीवास्तव को सुनकर दिया है।
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घटना चार दिसंबर 2017 की नवाबगंज थाने की है। वादी ने अपनी पुत्री मनोज कुमारी की शादी अभियुक्त मुन्ना लाल के साथ पांच जून 2017 को की थी । ससुराल में 50 हजार रुपए और एक बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि चार दिसंबर को जला दिया जिसकी जिसकी छह दिसंबर को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या के एक अन्य मामले में एडीजे ने आरोपी राम बाबू कुशवाहा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना आठ अक्तूबर 2017 की कैंट थाने की है। आरोप है कि अभियुक्त ने सहअभियुक्तों के साथ मिल कर उपेन्द्र यादव को गोली मार कर हत्या कर दी थी। हत्या प्रेम प्रपंच को लेकर हुई थी।