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शाइन सिटी घोटाला: हाईकोर्ट ने जांच प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश

Tue, 14 Feb 2023 11:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 14 Feb 2023 11:32 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68 हजार करोड़ रुपये के शाइन सिटी घोटाले के मामले में चल रही जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि उसने अपने पिछले आदेश में जो कहा है, उसका अनुपालन कहां तक हुआ है, उसकी रिपोर्ट हलफनामे पर दाखिल की जाए।

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Shine City scam: High Court orders filing of investigation progress report
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68 हजार करोड़ रुपये के शाइन सिटी घोटाले के मामले में चल रही जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि उसने अपने पिछले आदेश में जो कहा है, उसका अनुपालन कहां तक हुआ है, उसकी रिपोर्ट हलफनामे पर दाखिल की जाए। श्रीराम राम की याचिका पर कार्यवाहक न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी।

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इसके पहले सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने याचियों से उनकी मांग जानी। बताया गया कि निष्पक्ष जांच करने के साथ उनका पैसा लौटाया जाए। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से बहस कर रहे अपर महाधिवक्ता और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश से स्थिति जाननी चाही।

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एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। उनके अधिवक्ता यहां मौजूद हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई भी तो आपके अधीन है। आपको जांच के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

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सीबीआई अधिवक्ता ने बताया कि दिसंबर में रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कहां जारी किया गया है तो बताया गया कि फ्रांस में। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब अपर महाधिवक्ता कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी का नंबर ट्रेस कर लिया गया है और वह दुबई में है तो आपने वहां क्यों नहीं किया।

इस पर कहा गया कि इंटरपोल मुख्यालय को सूचित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सूचित करने के बाद क्या हुआ? केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में कौन देख रहा है। कोर्ट ने आरोपी राशिद नसीम के प्रत्यर्पण की स्थिति भी जाननी चाही। बताया गया कि प्रक्रिया चल रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 31 जनवरी का जो आदेश है, उसके अनुपालन की आख्या अगली सुनवाई पर प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई केलिए 22 मार्च की तिथि तय की है।

 

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