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सहायक अध्यापक भर्ती:रेग्युलर बीटीसी वालों को वेटेज न देने पर जवाब तलब

Wed, 24 Jun 2020 09:50 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 24 Jun 2020 09:50 PM IST
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shikshak bharti: response summoned for not giving weightage to regular BTC
teacher - फोटो : अमर उजाला
हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले ऐसे शिक्षा मित्रों जिन्होंने पत्राचार के बजाए रेग्युलर बीटीसी कोर्स किया है 25 अंक का वेटेज नहीं देने पर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी। सर्वेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुनवाई की। 
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याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचीगण प्राथमिक स्कूलों में बतौर शिक्षामित्र पढ़ा रहे हैं। उनको दस प्रतिशत का वेटेज देकर रेग्युलर बीटीसी कोर्स कराया गया था। कोर्स पूरा करने के बाद उनको फिर से शिक्षा मित्र के पद पर ज्वाइनिंग भी दी गई। 

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69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के आवेदन में याचीगण ने खुद को शिक्षा मित्र दर्शाते हुए कॉलम 14 में बीटीसी का माध्यम रेग्युलर दर्शाया है।

इसके बावजूद उनको 25 अंक का वेटेज नहीं दिया गया, जिसकी वजह से याचीगण चयन से वंचित हो गए। याचीगण ने अपने आवेदन में अनुभव प्रमाणपत्र भी लगाया है और मौजूदा समय में भी शिक्षा मित्र के तौर पर कार्यरत हैं। सिर्फा पत्राचार माध्यम से बीटीसी करने वाले शिक्षा मित्रों को ही वेटेज अंक दिए जा रहे हैं जोकि अनुचित है। कोर्ट ने इस पर सात जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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