फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Shiksha Seva Adhikaran

शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर एक और पीआईएल

Thu, 12 Sep 2019 01:15 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Sep 2019 01:15 AM IST
विज्ञापन
Shiksha Seva Adhikaran
13 सितंबर को हो सकती है सुनवाई
विज्ञापन

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव एसी तिवारी और अधिवक्ता सुनीता शर्मा ने लखनऊ में प्रस्तावित शिक्षा सेवा अधिकरण को लेकर एक और जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में प्रस्तावित शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2019 को वापस लेने एवं लखनऊ में स्थित 12 अधिकरणों की प्रयागराज में स्थापित करने की मांग की है।

साथ ही मांग की है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट की प्रधानपीठ प्रयागराज के अतिरिक्त अन्य स्थान पर अधिकरण स्थापित न करने का समादेश जारी किया जाए। याचिका की सुनवाई शुक्रवार 13 सितंबर को होगी। याची के अधिवक्ता विजय चन्द्र श्रीवास्तव और शरदचन्द्र मिश्र ने बताया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्रदेश का हाईकोर्ट माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है कि जहां हाईकोर्ट हो, वहीं पर अधिकरण गठित होना चाहिए ताकि न्यायिक पर्यवेक्षण हो सके। राज्य सरकार इसकी अनदेखी कर लखनऊ में ही अधिकरण स्थापित कर रही है। जो स्थापित विधि सिद्धांतों के विपरीत है। इससे पहले पूर्व महासचिव प्रभाशंकर मिश्र भी इसी मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की है। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका 23 सितंबर को अंतिम सुनवाई के लिए नियत की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed