फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Seven years imprisonment to three brothers convicted in 38-year-old assault case

court :  38 वर्ष पुराने मारपीट मामले में दोषी तीन भाइयों को सात-सात वर्ष का कारावास

Mon, 27 Mar 2023 10:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 27 Mar 2023 10:15 PM IST
सार

जिला न्यायालय ने नल के पानी भरने पर हुए विवाद मारपीट में तीन सगे भाइयों वासुदेव, राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान निवासी ग्राम बरियारी थाना फूलपुर को दोषी पाए जाने पर सात-सात वर्ष की कारावास की सजा से दंडित किया है।

विज्ञापन
Seven years imprisonment to three brothers convicted in 38-year-old assault case
अदालत - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जिला न्यायालय ने नल के पानी भरने पर हुए विवाद मारपीट में तीन सगे भाइयों वासुदेव, राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान निवासी ग्राम बरियारी थाना फूलपुर को दोषी पाए जाने पर सात-सात वर्ष की कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर जिला जज कृष्ण कुमार पंचम ने आरोपितो के अधिवक्ताओं और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शिव शरण श्रीवास्तव एवं बालकृष्ण मिश्र के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।

विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा नैना नंद दुबे ने फूलपुर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 19 जून 1985 को नल पर पानी भरने के विवाद में आरोपितों ने जान से मारने की नियत से चोटे पहुंचाई थी। अभियोजन ने आठ गवाहों का मौखिक साक्षय करा कर मामले को साबित किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed