फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Seven years' imprisonment to real brothers found guilty of rape

Prayagraj News: दुष्कर्म के दोषी सगे भाइयों को सात वर्ष की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Oct 2024 05:59 AM IST
विज्ञापन
Seven years' imprisonment to real brothers found guilty of rape
जिला न्यायालय ने छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक पर 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

यह फैसला कुमारी अनीता प्रथम अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल मिश्र को सुनकर व पत्रावली का अवलोकन करने का बाद किया।
विज्ञापन

प्रयागराज के थाना उतरांव में 25 जुलाई 2013 की रात वादी मुकदमा की पुत्री का अपहरण कर लिया गया था। छात्रा उस समय 12वीं में पढ़ती थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सराय हुसे उतरांव निवासी सगे भाइयों शैलेंद्र कुमार पटेल व अशोक कुमार पटेल ने शादी का झांसा देकर छात्रा का अपहरण किया और दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

संबंधित थाने में अभियोजन पक्ष ने आरोपितों पर अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed