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Prayagraj News: दुष्कर्म के दोषी सगे भाइयों को सात वर्ष की सजा
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जिला न्यायालय ने छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक पर 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह फैसला कुमारी अनीता प्रथम अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल मिश्र को सुनकर व पत्रावली का अवलोकन करने का बाद किया।
प्रयागराज के थाना उतरांव में 25 जुलाई 2013 की रात वादी मुकदमा की पुत्री का अपहरण कर लिया गया था। छात्रा उस समय 12वीं में पढ़ती थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सराय हुसे उतरांव निवासी सगे भाइयों शैलेंद्र कुमार पटेल व अशोक कुमार पटेल ने शादी का झांसा देकर छात्रा का अपहरण किया और दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी।
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संबंधित थाने में अभियोजन पक्ष ने आरोपितों पर अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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यह फैसला कुमारी अनीता प्रथम अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल मिश्र को सुनकर व पत्रावली का अवलोकन करने का बाद किया।
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प्रयागराज के थाना उतरांव में 25 जुलाई 2013 की रात वादी मुकदमा की पुत्री का अपहरण कर लिया गया था। छात्रा उस समय 12वीं में पढ़ती थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सराय हुसे उतरांव निवासी सगे भाइयों शैलेंद्र कुमार पटेल व अशोक कुमार पटेल ने शादी का झांसा देकर छात्रा का अपहरण किया और दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी।
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संबंधित थाने में अभियोजन पक्ष ने आरोपितों पर अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।