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सुनाई सजा : बहू की गला दबाकर हत्या में ससुर को उम्रकैद

Thu, 13 Jan 2022 11:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 13 Jan 2022 11:29 PM IST
सार

घटना 28 अप्रैल 2010 की औद्योगिक क्षेत्र थाने के दमरी का पूरा मूंगारी गांव की है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री मंदाकिनी का विवाह आठ साल पहले अभियुक्त केदारनाथ के पुत्र ज्ञानेंद्र द्विवेदी के साथ किया था।

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Sentenced: Life imprisonment to father-in-law for strangling daughter-in-law
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

जिला न्यायालय ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बहू की गला दबाकर हत्या करने और सुबूत मिटाने के लिए उसे जला देने का आरोप साबित होने पर आरोपी ससुर केदारनाथ द्विवेदी को उम्र कैद और 18 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कैलाश नारायण सिंह को सुनकर दिया है।

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घटना 28 अप्रैल 2010 की औद्योगिक क्षेत्र थाने के दमरी का पूरा मूंगारी गांव की है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री मंदाकिनी का विवाह आठ साल पहले अभियुक्त केदारनाथ के पुत्र ज्ञानेंद्र द्विवेदी के साथ किया था। अधिक दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी ना होने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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अभियुक्त की नियत उसकी बेटी के प्रति खराब हो गई और उसे शारीरिक प्रताड़ना देने लगा। बेटी ने फोन एवं पत्र द्वारा उसे प्रताड़ित किए जाने की बात बताई थी। 28 अप्रैल को उसका लड़का भागीरथी सिरजम बेटी के ससुराल गया था। वहां जाने पर देखा कि बेटी को अभियुक्त जला रहा है । शोर मचाने पर अभियुक्त भाग गया। बाद में जानकारी मिली कि अभियुक्त ने उसकी बेटी का गला घोट कर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसे जला दिया।
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अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या एवं हत्या का सबूत मिटाने, उत्पीड़न एवं दहेज की मांग का आरोप साबित होने पर उम्रकैद और 18 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

दहेज उत्पीड़न में आरोपी पति की जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न में आरोपी पति राहुल राठौर उर्फ  राहुल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव ने एडीजीसी राजकुमार सिंह को सुन कर दिया है। प्रकरण महिला थाने का है।


वादी राजेंद्र प्रसाद साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री अर्चना गुप्ता का विवाह राहुल राठौर निवासी बाबर अली जनपद उन्नाव के साथ 24 नवंबर 2014 को किया था। ससुराल में उसकी पुत्री को कम दहेज एवं कार ना देने को लेकर प्रताड़ित करते थे। तथा यह आरोप भी है कि ससुराल में मारपीट कर उसका गर्भ भी नष्ट कर दिया था। आरोप की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 

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