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आरटीआई : डीआईओएस ने नहीं दी सूचना, 25 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 17 Feb 2022 10:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 17 Feb 2022 10:42 PM IST
सार

मामला एक इंटर कॉलेज से जुड़ा है। आरोप है कि विद्यालय ने दस साल के लिए एनसीसी की मान्यता ली थी लेकिन दो साल में ही यह पाठ्यक्रम हटा दिया गया। बच्चों से एनसीसी के नाम पर विद्यालय ने अनाधिकृत रूप से फीस भी ली।

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RTI: DIOS did not give information, 25 thousand rupees fine
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विस्तार

जिला विद्यालय निरीक्षक पर सूचना देने में लापरवाही बरतने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रयागराज मंडल को इस बाबत पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि संबंधित डीआईओएस के वेतन से अर्थदंड की धनराशि की कटौती की जाए। 

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मामला एक इंटर कॉलेज से जुड़ा है। आरोप है कि विद्यालय ने दस साल के लिए एनसीसी की मान्यता ली थी लेकिन दो साल में ही यह पाठ्यक्रम हटा दिया गया। बच्चों से एनसीसी के नाम पर विद्यालय ने अनाधिकृत रूप से फीस भी ली। इस मामले की शिक्षिका ने जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत की थी। शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया। लेकिन डीआईओएस की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई।  
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इसकी शिकायत शिक्षिका ने राज्य सूचना आयोग से की। मामले में सुनवाई के दौरान डीआईओएस के उपस्थित न होने पर राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने जुर्माने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले भी डीआईओएस पर एक विद्यालय की फीस की जानकारी न देने पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।

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