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UP : अतीक-अशरफ हत्याकांड की जांच को गठित समिति को 1.34 करोड़ रुपये का होगा भुगतान
Sat, 26 Aug 2023 01:46 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 26 Aug 2023 01:46 PM IST
सार
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबासाहब भोंसले को 30 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं जांच आयोग के उपाध्यक्ष वीरेन्दर सिंह को भी 30 लाख रुपये का भुगतान होगा।
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अतीक और अशरफ को कॉल्विन अस्पताल ले जाते समय की फोटो। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
कॉल्विन अस्पताल में रिमांड के दौरान चिकित्सीय परीक्षण के लिए लाए गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के मामले की जांच के लिए गठित समिति को राज्य सरकार 1.34 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। बता दें कि 15 अप्रैल को अस्पताल लाए जाने पर घात लगाए हुए तीन बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तत्पश्चात, पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया था।
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गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबासाहब भोंसले को 30 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं जांच आयोग के उपाध्यक्ष वीरेन्दर सिंह को भी 30 लाख रुपये का भुगतान होगा।
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इसके अलावा सदस्यों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय को 20 लाख रुपये, पूर्व डीजी सेवानिवृत्त आईपीएस सुबेश कुमार सिंह को 20 लाख रुपये, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश बृजेश कुमार सोनी को 20 लाख रुपये, न्यायिक जांच आयोग द्वारा नियुक्त एमाईकस क्यूरी राहुल अग्रवाल को पांच लाख रुपये, सहयोगी अधिवक्ता निखिल मिश्रा को दो लाख रुपये और आयोग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने एवं राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सात लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
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