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कोर्ट : डकैती के आरोपी की जमानत खारिज

Fri, 07 Jan 2022 11:15 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jan 2022 11:15 PM IST
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Robbery accused's bail rejected
डकैती के आरोपित की जमानत खारिज
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने डकैती के आरोपित प्रदीप कुमार जोशी उर्फ जोशी खरवार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। घटना में अभियुक्त द्वारा दंपत्ति की गला रेत कर हत्या की गई थी। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने एडीजीसी केएन सिंह को सुन कर दिया है।

प्रकरण सोरांव थाने का है। वादी हरि गोविंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके छोटे भाई देवनारायण एवं उसकी पत्नी रंजना बरामदे में सो रहे थे। रात में किसी ने गला काट कर हत्या कर दी। सुबह जाकर देखा तो कमरे का सामान बिखरा पड़ा था और घर में मोबाइल व अन्य सामान गायब था। विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या की थी और घर में मोबाइल सहित अन्य सामान उठा ले गए थे। पुलिस ने अभियुक्त एवं सहअभियुक्तों के कब्जे से दो हांसिया, एक चौपड़, चाकू, रंभा बरामद किया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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