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जून में रिटायर हुए दरोगा नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार

Thu, 21 Nov 2019 12:42 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 21 Nov 2019 12:42 AM IST
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Retire Daroga are eligle for notional Increment
हाईकोर्ट ने जून 2018 और 2019 में रिटायर हुए उपनिरीक्षकों को नोशनल इंक्रीमेंट पर निर्णय लेने का दिया निर्देश
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून 2018 एवं 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुए पुलिस उप निरीक्षकों को एक वर्ष का नोशनल इंक्रीमेंट(काल्पनिक वेतनवृद्धि) दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार को चार माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है याचीगण को इंक्रीमेंट पाने का वैधानिक अधिकार है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने अजय कुमार त्रिवेदी व 13 अन्य की याचिका पर दिया है । याचीगण आगरा, इटावा,कानपुर आदि जिलों से उपनिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका कहना था कि दो याची 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त हुए हैं। जिन्हें एक जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक नोशनल इंक्रीमेंट पाने का हक है । शेष 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुए हैं, इनको एक जुलाई 18 से 30 जून 19 तक का नोशनल इंक्रीमेंट पाने का हक है। जिसे सरकार द्वारा देने से इनकार किया जा रहा है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि याचीगण नोशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार हैं। और इस संबंध में चार माह में सकारण निर्णय लिया जाए।
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