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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Remand of 12 including Atiq's son Ali, Umar approved in gangster case, appearance to be held on December 20

Prayagraj : गैंगस्टर मामले में अतीक के बेटे अली, उमर समेत 12 का रिमांड मंजूर, 20 दिसंबर को होगी पेशी

Thu, 31 Oct 2024 11:23 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 31 Oct 2024 11:23 AM IST
सार

यह आदेश गैंगस्टर मामले के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने मुकदमे के विवेचक की अर्जी पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी व संजय कुमार सिंह की दलीलों पर दिया है।

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Remand of 12 including Atiq's son Ali, Umar approved in gangster case, appearance to be held on December 20
अली और उमर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला अदालत ने गैंगस्टर मामले में अतीक के बेटे अली, उमर, अधिवक्ता खान सौलत हनीफ व विजय मिश्रा समेत एक दर्जन आरोपियों का सशर्त रिमांड मंजूर कर लिया है। अगली पेशी 20 दिसंबर को होगी।

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यह आदेश गैंगस्टर मामले के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने मुकदमे के विवेचक की अर्जी पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी व संजय कुमार सिंह की दलीलों पर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध अभी विवेचना प्रचलित है। इस स्तर पर अभियुक्त अली अहमद को गैंग लीडर एवं अभियुक्तों से मामले में पूछताछ की जानी है।

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इनका रिमांड मंजूर

1.अली अहमद (गैंग लीडर) 2.मोहम्मद उमर 3. कैश अहमद 4. राकेश 5. मो अरशद कटरा 6.नियाज़ अहमद 7. इकबाल अहमद 8.शाहरुख खान 9.सौलत हनीफ 10.अखलाक अहमद 11.विजय कुमार मिश्र 12.सदाकत खान

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